केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी, तकनीकी शिक्षा के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी, उच्च शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, समस्त विभागों के सरकारी कर्मचारी/अधिकारी या समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी/अधिकारी सदस्य बन सकते हैं।

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